चिदंबरम को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

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एजेंसी न्यूज
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि पी. चिदंबरम इस समय आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़े ईडी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इससे पहले न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने चिदंबरम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आठ नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। चिदंबरम ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए, वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहीं, ईडी ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए दलील दी थी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं।
चिदंबरम ने उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के 22 अक्तूबर के आदेश का जिक्र किया और इस बात उल्लेख किया कि यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ साक्ष्य से छेड़छाड़ करने, विदेश भागने और गवाहों को प्रभावित करने का कोई सबूत नहीं है।

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