नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को चिदंबरम के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जेल में चिदंबरम की कोठरी को साफ रखा जाए। इसके साथ ही चिदंबरम को मच्छरों से बचाने के इंतजाम के साथ पीने के लिए मिनरल वाटर उपलब्ध कराया जाए। सिर्फ यही नहीं कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रबंधन को चिदंबरम को फेस मास्क तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।